सीएचबी ने सेक्टर 56 में चलाया बेदखली और तोडफ़ोड़ अभियान
CHB launched eviction and demolition drive
चंडीगढ़,14 अक्तूबर (साजन शर्मा)
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने सेक्टर 56, चंडीगढ़ में तीन आवासीय इकाइयों में अनधिकृत अतिरिक्त निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान एक आवासीय इकाई को अनधिकृत कब्जे से खाली करा दिया गया। यह आवास इकाई आवंटन की तारीख से 15 वर्षों के भीतर बिक गई थी जिसके चलते आवास इकाई का आवंटन रद्द कर दिया गया। इस दौरान कब्जाधारी का सामान बाहर निकाला गया और आवास इकाई को सीएचबी के अधिकारियों ने सील कर दिया। सीएचबी विध्वंस की लागत की गणना कर रहा है जो आवंटियों से वसूल की जाएगी और इसका भुगतान न करने की स्थिति में उनका आवंटन रद्द किया जा सकता है। नए अवैध व अनधिकृत निर्माणों और सरकारी व सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सीएचबी जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहा है। सभी आवंटियों, जिन्हें नए निर्माणों के खिलाफ चालान व तोडफ़ोड़ के नोटिस जारी किए गए हैं, से अनुरोध है कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा विध्वंस से बचने के लिए इन उल्लंघनों को तुरंत दूर किया जाए। भवन के उल्लंघन से न केवल विशेष के लिए बल्कि आसपास की इकाई के लिए भी संरचना सुरक्षा के मुद्दे पैदा हो सकते हैं। सभी आवंटियों से अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी नए भवन का उल्लंघन न करें अन्यथा उन्हें उनके जोखिम और लागत पर ध्वस्त किया जा सकता है। यहां, यह उल्लेख किया गया है कि सीएचबी द्वारा विध्वंस अभ्यास के मामले में, इस बात की पूरी संभावना है कि आस-पास के ढांचे को भी नुकसान हो सकता है, जिसके लिए अनधिकृत उल्लंघन करने वाले आवंटियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसलिए यह आवंटियों के हित में है कि वे नुकसान व क्षति को कम करने के लिए स्वयं इन कब्जों को गिरायें। सरकारी व सार्वजनिक भूमि पर सभी अतिक्रमणों को सीएचबी से बिना किसी नोटिस क